20 अप्रैल से राहत मिल सकती है केंद्र सरकार के निर्देशों पर लाक डाउन मैं
केंद्र सरकार ने अपने जारी किए दिशानिर्देशों में कोरोना कि संक्रमित बीमारी के लगते लगाए गए लाक डाउन मैं शहरी क्षेत्रों के बाहर के उद्योगों पुन शुरू करने की बात की गई है वही जरूरी सामान किराना दुकान मांस मछली फल सब्जी जैसी सुविधाएं 20 अप्रैल से प्रारंभ हो सकती है या खबर राहत भरी महसूस हो रही इस बीच कृषि मंडी और उर्वरकों से जुड़ी दुकानें भी खुलने का निर्देश में उल्लेख वहीं मजदूरों के लिए यह अच्छी खबर है जो श्रमिक फैक्ट्रियों में कार्य करते हैं उन्हें सर्व सुविधाओं के साथ कोरोना बीमारी से निपटने के लिए लॉक डाउन में दिए निर्देशों अनुसार सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए मार्क्स सैनिटाइजर क्लब्स देकर कार्य कराया जा सकता है अगर बाहर से श्रमिकों से कार्य कराना है तो उन्हें लाने और ले जाने की व्यवस्था संस्थान करेगा 20 अप्रैल से ही जरूरी सेवाओं में बैंक कोरियर सेवाएं तथा सभी कार्यालय स्थल मैं आवश्यक कर्मचारियों से कार्य लिया जा सकेगा ऑफिसों में 10 से ज्यादा कर्मचारी नहीं बैठेगे सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनना जरूरी होगा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक स्थलों पर अगर धुका का जाता है तो उस पर सरकार जुर्माना लगाएगी शहर में धारा 144 के अंतर्गत 5 से ज्यादा लोगों को एकत्रित होने की इजाजत नहीं होगी टू व्हीलर वाहन पर एक ही व्यक्ति जा पाएगा कार में दो एक ड्राइवर एवं एक अन्य व्यक्ति यह व्यवस्था तथा निर्देश वहां लागू होंगे जहां कैंटोंमेंट जोन नहीं है जो इलाके संक्रामक इलाके नहीं है यह छूट मिलने के बाद अगर कहीं संक्रमित मरीज मिलता है तो यह सुविधा उस इलाके के लिए तुरंत बंद कर दी जाएगी
3 मई तक कोई भी व्यक्ति अपने जिले से अन्य जिले में नहीं आ जा सकेगा सभी मंदिर धार्मिक स्थलों पर प्रार्थना करना भी 3 मई तक बंद रहेगा सभी कार्य स्थल शासकीय हो या प्राइवेट वह अपने कर्मचारियों की स्कैनिंग जरूरी होगी अोर उन्हें कार्यस्थल पर छे छे फीट की दूरी पर बैठना होगा इंदौर जिले प्रशासन द्वारा इस संबंध में केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों पर प्रथक से आदेश जारी होगा जिला प्रशासन अपने निर्णय अनुसार किस एरिया में राहत दी जाना है निर्णय लेगा