पी चिदंबरम की जमानत याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट आज फैसला सुनाया। फैसले से चिदंबरम को झटका लगा है। उनकी जमानत याचिका को कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया है। कोर्ट ने फैसला सुनाने के दौरान कहा कि चिदंबरम सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं मगर केस को प्रभावित कर सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि वह लोकसभा के सांसद और बार के सदस्य हैं उनका समाज में प्रभाव है। ऐसे में वह सबूतों को प्रभावित कर सकते हैं।शुक्रवार को हाई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित कर रख लिया था।
पी. चिदंबरम के अलावा उनके बेटे कीर्ति चिदंबरम के खिलाफ भी आरोप तय किए थे। इस दौरान कीर्ति पर आरोप लगा था कि उन्होंने आइएनएक्स मीडिया के खिलाफ जांच रुकवाने के मामले में गबन किया। वहीं सीबीआइ का कहना है कि आइएनएक्स मीडिया की पूर्व डायरेक्टर इंद्राणी मुखर्जी ने खुलासा किया था कि कीर्ति ने उनसे पैसों की मांग की थी। बता दें कि इंद्राणी मुखर्जी अपनी बेटी शीना बोरा की हत्या के आरोप में जेल में बंद हैं।